Shramik Samajik Suraksha Yojana Online Registration व श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आवेदन एवं स्टेटस कैसे देखे
श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सर्कार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओ को शुरू किया जाता है | श्रमिको को इन योजनाओ के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती | इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता धनराशी के रूप मे प्रदान की जाती है।
आपको बता की ऐसी ही एक योज़ना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु होने की हालात में नामिनी कोआर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस आर्टिकल में आपको Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी | आपको इस योजना में online registration करने की प्रक्रिया के बारे बताएँगे । इसके अलावा आपको इस की योजना पात्रता और दस्तावेज से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे आप मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पा सकते है।
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Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2022

Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया था | इस योजना से जुड़े श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस हालात में श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के नामांकित या क़ानूनी नामिनी को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
इस योजना के माध्यम से श्रमिक के परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधाने में मददगार साबित होगा | इस योजन का लाभ केवल पंजीकरण श्रमिको को ही मिलेगा | मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक की postmortem रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा लाभार्थी को नामांकित/नामिनी होने का प्रमाण पत्र भी इस योजना का लाभ पाने के लिए जमा करना होगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना |
किसने आरंभ की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के श्रमिक |
उद्देश्य | दुर्घटना में मौत होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक धनराशी प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | Saral Portal Haryana |
साल | 2022 |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन का प्रकार | Online/Offline |
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता धनराशि 5 लाख रूपये की होगी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक केनामिनी को 5 लाख की धनराशी प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि श्रमिक का परिवार अपनी स्थिति सुधर सकता है । यह योजना श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगी। अब श्रमिक के परिवार को किसी पर भी निर्भर रहने की जरुरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा उनको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता धनराशी के रूप में दी जाएगी ।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से यदि पंजीकरण कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो इस हालात में श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के नामिनी को 5 लाख रूपये की आर्थिक धनराशी सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ।
- यह योजना कामगार के परिवार के सदस्यों की आर्थिक हालात को सुधारेगी।
- इसके अलावा कामगार के परिवार के जीवन स्तर को भी इस योजना के जरिये सुधरा जा सकेगा।
- केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana का लाभ मिलेगा ।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक की postmortem report जमा करने जरुरी है।
- इसके अलावा आवेदक को नामिनी होने का प्रमाण पत्र भी इस योजना का लाभ पाने के लिए जमा करना होगा।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana पात्रता तथा जरुरी डॉक्यूमेंट
- आवेदन करने वाला हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए।
- श्रमिक का नियमित पंजीकरण
- दुर्घटना के संबंध में F.I.R. की कॉपी
- श्रमिक का Postmortem Report
- श्रमिक का डेथ सर्टिफिकेट
- अधिकारी के चेक करने के उपरांत अनुशंसा रिपोर्ट
- नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- अब आपके सामने home पेज खुल कर आ जायेगा ।
- होम पेज पर आपको Register Here के आप्शन पर click करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपना नाम , ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर , पासवर्ड , कैप्चा कोड और स्टेट डालना होगा ।
- इसके बाद आपको submit के आप्शन पर क्लिक कर देना है ।
- अब आपको अपना लॉग इन आईडी , पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन कर देना है ।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरुरी जानकारी भरनी होगी ।
- अब आपको सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको submit केआप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना किसने शुरू की है
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana पात्रता तथा जरुरी डॉक्यूमेंट क्या है
आवेदन करने वाला हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए।
श्रमिक का नियमित पंजीकरण
दुर्घटना के संबंध में F.I.R. की कॉपी
श्रमिक का Postmortem Report
श्रमिक का डेथ सर्टिफिकेट
अधिकारी के चेक करने के उपरांत अनुशंसा रिपोर्ट
नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना में श्रमिक को क्या मिलता है
इस योजना के माध्यम से यदि पंजीकरण कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो इस हालात में श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के नामिनी को 5 लाख रूपये की आर्थिक धनराशी सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ।