आज कल PAN CARD की जरुरत हर तरफ है चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट काम कुछ भी करवाना हो तो पैन कार्ड होना जरुरी है | यदि आप के पास भी नहीं है पैन कार्ड तो आपका काम अटक सकता है | चाहे पैसो का लेने देने हो या और कोई काम आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी | पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा जरी किया जाता है | यदि आपने भी कर दिया है दो पैन कार्ड बनवाकर गलती तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है | अगर आप ने भी कर दिया है पैन कार्ड से सम्बंधित गलती तो आपको १० हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है | चलिए आपको बताते है पैन कार्ड के इस नियम के बारे में .

दो कार्ड रखने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें
- आप को ध्यान देने की जरूरत है की पैन कार्ड पर दिए गए दस डिजिट के पैन नंबर को बहुत सावधानी से भरे | पैन नंबर भरने से पहले जरुर जाँच कर ले की स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर गलत तो नहीं है ना वरना आपको भरी पेनाल्टी लग सकती है
- अगर आपने भी गलती से दो पैन कार्ड बनावा लिया है तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है
- अगर आप के पास भी दो पैन कार्ड है तो इस दिक्कत से बचने के लिए जल्द ही अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग के सरेंडर करना होगा
- इनकम टेक्स 1961 के सेक्शन 272B में इसका का प्रावधान भी है.
ऐसे करे दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
- दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक कॉमन फॉर्म है, जिसे आप आयकर विभाग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट पर ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके पश्चात फॉर्म भरकर किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर जमा करें.
- दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते वक्त फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
- आपके जानकारी के लिए बता दे की आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते है.