PAN CARD ALERT: पैन कार्ड की इस गलती से भरना पड़ सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें क्या है नियम

आज कल PAN CARD की जरुरत हर तरफ है चाहे वो सरकारी  हो या प्राइवेट काम कुछ भी करवाना हो तो पैन कार्ड होना  जरुरी है | यदि आप के पास भी नहीं है पैन कार्ड तो आपका काम अटक सकता है | चाहे पैसो का लेने देने हो या और कोई काम आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी | पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा जरी किया जाता है | यदि आपने भी कर दिया है दो पैन कार्ड बनवाकर गलती तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है | अगर आप ने भी कर दिया है पैन कार्ड से सम्बंधित गलती तो आपको १० हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है | चलिए आपको बताते है पैन कार्ड के इस नियम के बारे में .

PAN CARD

दो कार्ड रखने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें

  •  आप को ध्यान देने की जरूरत है की पैन कार्ड पर दिए गए दस डिजिट के पैन नंबर को बहुत सावधानी से भरे  | पैन नंबर भरने से पहले जरुर जाँच कर ले की स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर गलत तो नहीं है ना वरना  आपको भरी पेनाल्टी लग सकती है 
  • अगर आपने भी गलती से दो पैन कार्ड बनावा लिया है तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है 
  •  अगर आप के पास भी दो पैन कार्ड है तो  इस दिक्कत से बचने के लिए जल्द ही अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग के सरेंडर करना होगा 
  •  इनकम टेक्स 1961 के सेक्शन  272B में इसका का प्रावधान भी है.


ऐसे करे दूसरा पैन कार्ड सरेंडर

  • दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक कॉमन फॉर्म है, जिसे आप आयकर विभाग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
  • इसके लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट पर ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
  • इसके पश्चात फॉर्म भरकर किसी भी NSDL ऑफिस  में जाकर जमा करें.
  • दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते वक्त फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
  • आपके जानकारी के लिए बता दे की आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते है.

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